उमरिया 31 जुलाई - कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व न्यायालयों के फैसलों की प्रमाणित प्रति के लिये अब संबंधित पक्षकार को इंतजार या कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शासन के निर्देशानुसार 4 अगस्त 2020 से ये सुविधा निर्धारित शुल्क पर लोगों को अपने घर से या घर के पास ही मिलने लगेगी।
इस संबंध में प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख नेहा सोनी ने बताया कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भूअभिलेख) नियम के अधीन इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों यथा एक अक्टूबर 2016 के बाद के समस्त राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों एवं खसरा, खतौनी, नक्शा, नामान्तरण, पंजी, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियां हितग्राहियों को 4 अगस्त से प्राधिकृत बेव पोर्टल उचइीनसमाी.हवअ.पद एवं लोकसेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो जायेंगी। इस सुविधा का लाभ संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर उसी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये संबंधित अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के लिये 30 रूपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिये 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आपने बताया कि आयुक्त भू अभिलेख के निर्देशानुसार एक साला खसरा , पांच साला खसरा , खतौनी , अधिकार अभिलेख, निस्तार पत्रक, नमांतरण पंजी की प्रति, राजस्व प्रकरणों मे आदेश की प्रति, खसरा पंचशाला की स्केन प्रति, राजस्व प्रकरण पंजी की स्केन प्रति प्राप्त हो सकेगी।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई इस पहल का व्यापक प्रचार प्रसार करनें तथा लोक सेवा केंद्रों एवं एमपी आनलाईन कियोस्क केंद्रों पर प्रचार प्रसार सामग्री एवं बैनर प्रदर्शित करनें के निर्देश जिले के समस्त तहसीलदारों को दिए है।